
असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार..
जेपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं को झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी द्वारा की गई नियुक्ति प्रक्रिया और अनुशंसा को सही ठहराया। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2021 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।…