मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह को मिली जमानत..

रांची : सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह को 200 दिन बाद जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने भैरव सिंह की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। एक सप्ताह पहले हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी पुलिस से तलब की थी। आज केस डायरी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत प्रदान कर दी। मामले में रांची की निचली अदालत ने 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। निचली अदालत की ओर से जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद भैरव सिंह ने राज्य की शीर्ष अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

बता दें की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर रांची के किशोरगंज में हुए हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह 7 जनवरी से जेल में बंद है। भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता विभास सिन्हा और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने भैरव सिंह की कस्टडी पीरियड को देखते हुए उसे जमानत दी है। साथ ही अदालत ने यह माना है कि यह हमला पूर्वनियोजित नहीं था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई।

हालांकि इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भैरव सिंह पर कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। इसके आपराधिक मामलों को देखते हुए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि ओरमाझी में सिर कटे एक महिला की लाश मिलने के बाद किशोरगंज चौराहे पर इसी साल चार जनवरी को भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। सीएम हेमंत सोरन का काफिला प्रोजेक्ट भवन से आवास जा रहा था। सीएम का काफिला जब किशोरगंज चौराहे पर पहुंचा तो काफिले को भीड़ के माध्यम से रोकने की कोशिश की गई थी। इस दौरान एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी पर हमला भी किया गया था। इसमें दो पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। हालाकिं भीड़ को किसी ने उकसाया नहीं था। इस मामले में भैरव सिंह की संलिप्तता नहीं है। उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य भी नहीं है। वहीं इस घटना में 72 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें लगभग आधे से ज्यादा लोग जमानत पर बाहर आ चुके हैं।