1 मार्च से ऑफलाइन स्कूल संचालन को लेकर सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश..

झारखण्ड सरकार ने एक मार्च से सभी स्कूलों में आठवीं, नौवीं और 11वीं की ऑफलाइन कक्षा आरंभ करने की अनुमति दी है | वहीं ,ऑफलाइन परीक्षा लेने पर पाबंदी लगा दी है |सरकार के आदेश के अनुसार सिर्फ बोर्ड की परीक्षा ही ऑफलाइन ली जाएगी |

वहीं , अन्य कक्षाओं की परीक्षा ऑनलाइन ही लेने का आदेश दिया गया है | इस सन्दर्भ में 18 फरवरी को राज्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई | जिसमे लिये गये फैसले के सम्बन्ध में सरकार ने 23 फरवरी को आदेश जारी कर दिया है |

जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी आदेश में लिखा है कि स्कूल पहले की तरह डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन क्लासेज जारी रखेंगे |आपको बता दें कि जिन कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गयी है | उनमें शामिल होना विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर करता है | कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी |

इस बात की जानकारी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा जारी आदेश मे लिखा गया है |

जारी आदेश में स्कूल ,कॉलेज व अन्य संस्थान खोलने को लेकर दिए आदेश इस प्रकार हैं

1 . सभी कॉलेजों और उच्च शिक्षा के संस्थान में एक मार्च से ऑफलाइन कक्षा आरंभ हो जायेगी |

2 . सभी प्रकार के कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी एक मार्च से ऑफलाइन कक्षा आरंभ होगी |

3 . एक मार्च से सभी कोचिंग संस्थानों के संचालन की अनुमति व कोचिंग संस्थान ऑफलाइन कक्षा शुरू कर सकेंगे|

4 . किसी प्रकार के हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के ही उपस्थित होने की अनुमति होगी|

5 . सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर को 50 प्रतिशत सीट की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है |

6 . सभी प्रकार के मनोरंजन पार्क को भी एक मार्च से खोलने की अनुमति दी गयी है |

7 . एक अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के बाद ही वे ड्यूटी करेंगे |