रांची: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अभी जेल में ही रहना होगा. ईडी के स्पेशल कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बुधवार यानी आज पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर के कोर्ट ने पहले दोनों पक्षों की बात सुनी उसके बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा. बाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उनकी याचिका खारिज कर दी. माना जा रहा है कि पूजा सिंघल के वकील अब हाईकोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं. बता दें कि पूजा सिंघल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी.
दो बार पहले भी हुई है याचिका खारिज..
बता दें कि 3 अगस्त को ईडी ने उनके सुनवाई करने का फैसला लिया था. 3 अगस्त यानी आज कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और अपने फैसले को सुरक्षित रखा. इसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि इससे पहले 02 और बार पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.
26 जुलाई को जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने मांगा था समय..
बता दें कि गत 26 जुलाई, 2022 को भी ईडी की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी. पूजा सिंघल की ओर से उनके वकील ने बहस करते हुए जवाब दाखिल किया था. वहीं, ईडी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने तीन अगस्त की तारीख मुकरर्र की थी. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह और अतीश कुमार ने पक्ष रखा था. इस दौरान पूजा सिंघल की पेशी होटवार जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी.