झारखंड में लॉक डाउन ई-पास के लिए सरकार ने जारी किए नियम/शर्तें, जानें किसको मिलेगा, किसको नहीं..

झारखंड सरकार ने लॉकडाउन की मियाद 27 तारीख तक बढ़ा दी है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान 16 मई से राज्य के भीतर आवागमन के लिए ईपास को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए परिवहन सचिव कमल किशोर सोन ने परिवहन आयुक्त व सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। ईपास को https://epassjharkhand.nic.in/ पर प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर लॉगइन कर विभिन्न जानकारियां को भरना है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पहचान पत्र जमा करना होगा। हालाकिं खबर लिखे जाने तक उक्त वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है।

ई पास के लिए राज्य स्तर पर परिवहन आयुक्त जिला स्तर पर जिला परिवहन पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ईपास के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर एनआईसी के प्रभारी प्रशांत कुमार से समन्वय स्थापित करेंगें। परिवहन सचिव ने यह भी निर्देश दिया है की प्रतिदिन निर्गत ईपास की संख्या से उन्हें अवगत कराना होगा इससे संबंधित लॉग इन व पासवर्ड पीएमयू परिवहन विभाग के सीनियर प्रोग्रामर रवींद्र प्रसाद उपलब्ध कराएंगे।

किसके लिए बनेगा ई पास..
राज्य सरकार ने बुधवार को देर रात झारखंड में वाहनों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था। इसके अनुसार झारखंड के व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन बिना ईपास के किया जाएगा। इनका व्यवसायिक निबंधन ही ईपास माना जाएगा साथ ही आदेश जारी किया गया है कि राज्य में रेलवे अथवा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उनका टिकट ही पास माना जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं होगी। हालाकिंनिजी वाहनों को प्रदेश व एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर राज्य के निजी वाहन ईपास के नहीं चलेंगे लेकिन भारत सरकार और झारखंड सरकार के वाहनों को इसमें छूट दी गई है। ऐसे वाहनों के लिए पास अनिवार्य नहीं होगा।

  • निबंधित टैक्सी , ई – रिक्शा के लिए पास की आवश्यकता नहीं, ऐसे वाहनों का व्यावसायिक निबंधन ही ई पास माना जाएगा
  • बाहर से आने – जाने वालों को होगी सहूलियत परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, बाहर से आनेवाले यात्रियों का रेल या हवाई टिकट ही पास होगा
  • स्वास्थ्य और अंतिम संस्कार के लिए पास की आवश्यकता नहीं , बाहर जाने के लिए ई – पास जरुरी नहीं

राज्य सरकार ने बाहर से आनेवाले लोगों के लिए सात दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य किया है। ऐसे लोगों को https://jharkhandtravel.nic.in/ पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आनेवाले लोगों के लिए भी सात दिनों को क्वाटंटाइन अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी कर सकता है। होम क्वारंटाइन संभव नहीं होने की स्थिति में संस्थागत क्वारंटाइन का प्रबंध किया जाएगा। यह आदेश हवाई जहाज के कर्मियों, भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निमणि, औद्योगिक, कृषि अथवा स्वास्थ्य विभाग के कार्यों से पहुंचनेवाले लोगों पर प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार झारखंड में आकर 72 घंटे में निकलनेवाले लोगों पर क्वारंटाइन के नियम लागू नहीं होंगे।

अनिवार्य शर्ते इस प्रकार होंगी..

  • चालकों के लिए मास्क , फेस कवर और ग्लव्स आवश्यक होगा
  • निजी वाहन और टैक्सी में स्प्रै सैनिटाइजट रखना होगा – यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा
  • यात्रा के दौरान धूमपान , पान , गुटखा आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा

65 वर्ष से अधिक के लोगों और अन्य रोग से ग्रसित लोगों के साथ-साथ 10 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इस दौरान राज्य के अंदर और बाहर जानेवाली बसों का परिचालन बंद रहेगा