झारखंड हाईकोर्ट ने कांके सीओ दीवाकर सी द्विवेदी के तबादले का दिया आदेश..

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक कंटेंप्ट मामले की सुनवाई करते हुए रांची के कांके अंचलाधिकारी के तबादले का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांके सीओ दिवाकर सी द्विवेदी को काम के लिए अनफिट बताते हुए उन्हें काम करने से रोक दिया. साथ ही इस मामले में सचिव राजस्व विभाग को कांके सीओ दिवाकर सी द्विवेदी के तबादले का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार प्रसारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने अवहेलना के इस मामले को काफी गंभीरता से लिया. मामला काके प्रखंड के सुगनू मौजा से जुड़ा है. 12 एकड़ जमीन की बंद म्यूटेशन रेंट रसीद की जांच कर उस पर रिप्रेजेंटेशन कर आर्डर पास करना था, लेकिन कांके सीओ ने बिना सुनवाई के ही 6 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता के रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया.

दरअसल कांके प्रखंड के सुगनू मौजा में 12 एकड़ की जमीन की म्यूटेशन रेंट रसीद 1996 तक श्रेय कुमार के पिता के नाम से कट रही थी. लेकिन 1996 में पिता की मृत्यु के बाद 1997 से रसीद कटनी बंद हो गई. उस समय श्रेय कुमार नाबालिग थे. बाद में 2 जुलाई 2020 को प्रार्थी श्रेय कुमार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर म्यूटेशन रेंट रसीद बहाल करने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने एक अक्टूबर 2020 को याचिकाकर्ता को कांके सीओ के सामने रिप्रेजेंटेशन देने को कहा. साथ ही कांके सीओ को इस मामले में सुनवाई कर ऑर्डर पास करने का निर्देश दिया.

कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए याचिकाकर्ता ने 6 अक्टूबर 2020 को सीओ के सामने रिप्रेजेंटेशन दिया. लेकिन अंचलाधिकारी ने इस संबंध में कोई आर्डर पास नहीं किया और 6 हफ्ते बाद इसे रिजेक्ट कर दिया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कांके सीओ को 3 सितंबर 2021 को कंटेंप्ट नोटिस जारी किया. इसपर सीओ ने 18 अक्टूबर को शो कोज का जवाब दिया. लेकिन कोर्ट अंचलाधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और आज कांके अंचलाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी को पनिशमेंट सुनाते हुए उनके तबादले का आदेश दिया.