झारखंड में कोरोना जांच के लिए अब 550 रूपये से ज्यादा नहीं ले सकते प्राइवेट लैब..

झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की दरों में भारी कटौती की है| हेमंत सरकार ने रैपिड एंटीजेन टेस्ट किट से जांच की दर 550 रुपये तय कर दी है| अगर कोई प्रयोगशाला रैपिड एंटीजेन टेस्ट के लिए इससे ज्यादा पैसे लेती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी| स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने सोमवार को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है|

राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने जारी आदेश में कहा है कि रैपिड एंटीजेन टेस्ट किट से जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं की दर तय कर दी गयी है|ऐसे में कोई भी लैब राज्य सरकार एवं आइसीएमआर द्वारा तय की गई राशि से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता| आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी|

स्वास्थ्य विभाग के आदेश में ये कहा गया है कि एंटीजेन टेस्ट किट से जांच के लिए पीपीइ किट शुल्क एवं सभी कर सहित 550 रुपये निर्धारित किया गया है|इसके साथ ही रैपिड एंटीजेन टेस्ट में निगेटिव आये सभी सिम्पटोमैटिक मरीजों की जांच आरटी-पीसीआर से करना अनिवार्य है| इस कार्य हेतु जिला सिविल सर्जन सभी लैब की निगरानी रखेंगे|

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री कुलकर्णी ने द्वारा जारी दिशा-निर्देश में ये साफतौर पर कहा गया है कि यदि कोई प्राइवेट लैब रैपिड एंटीजेन टेस्ट किट से जांच करने के एवज में किसी भी व्यक्ति से 550 रुपये से अधिक की वसूली करता है याकिसी अन्य निर्देशित प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी| ऐसे प्रयोगशाला को झारखंड राज्य एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) रेगुलेशन, 2020 के तहत दोषी पाया जायेगा| इसके साथ ही उक्त कानून के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए नियम संगत कानूनी कार्रवाई की जायेगी|गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व ही झारखंड में कोरोना जांच की दर 2,500 रुपये से घटाकर 1,500 रुपये की गयी थी|

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