रांची सिविल कोर्ट की जज वैशाली श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मानहानि केस की आंशिक सुनवाई की |मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर आपत्तिजनक टीप्पणी किया था ,जिसपर कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था | सुनवाई के दौरान अदालत ने बीजेपी सांसद की ओर से जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर नाराज़गी जताई |
इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से दो सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की | अदालत ने इंकार करते हुए इस मामले में 9 फरवरी तक जवाब माँगा है ,साथ ही फेसबुक ने इस मामले से नाम हटाने को लेकर आवेदन दाखिल किया | जिस पर हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब दिया जाना है | इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से सांसद निशिकांत दुबे सहित फेसबुक व ट्विटर को भी प्रतिवादी बनाया गया है | याचिका में फेसबुक और ट्विटर के भारतीय कार्यालय का पता दिया गया है ,जबकि कोर्ट ने दोनों के मूल कार्यालय का पता मांगा है |
इस मामले में ट्विटर की ओर से अदालत में अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज़ कराई गई | बता दें की इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 अगस्त 2020 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के साथ -साथ फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में दीवानी मुक़दमा दर्ज़ किया है | मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है