रांची में खैनी-गुटखा, बीड़ी-सिगरेट बेचने के लिए होल्डिंग नंबर जरूरी..
राजधानी रांची में तंबाकू उत्पाद के थोक एवं खुदरा व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा। वहीं ,जो व्यापारी व दुकानदार 15 दिनों के अंदर लाइसेंस नहीं लेंगे उन पर रांची नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।आपको बता दें कि, लाइसेंस उन्हीं दुकानदारों को जारी किए जाएंगे, जिनके पास दुकान का होल्डिंग नंबर…