झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की पीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के हाइ स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पक्षों को सुना। प्रार्थी मुकेश रंजन द्वारा दायर याचिका में शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अनुसूचित जिला हजारीबाग में होने वाली शारीरिक प्रशिक्षण टीचर की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था लेकिन जेएसएससी ने उनकी अभियांत्रिकी की डिग्री को संबंधित पद के लिए अवैध माना है, जबकि उक्त डिग्री को विज्ञान विषय के समान माना जाना चाहिए। जवाब में जेएसएससी ने कहा कि प्रार्थी की डिग्री विज्ञापन में दी गई शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नहीं होने के कारण उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया है।
गौरतलब है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति, “सोनी कुमारी वस स्टेट ऑफ़ झारखण्ड” मामले में हाई कोर्ट के वृहद पीठ ने सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। इसके तहत 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी रद्द हो गई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दाखिल की गई है, जो सुनवाई के लिए लंबित है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है और यह मामला उसी केस से संबंधित है, इसलिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाए। अदालत ने सरकार के जवाब को सुन कर इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक टाल दी है।