रांची नगर निगम : होल्डिंग नंबर नहीं लेने वालों पर लगेगा जुर्माना, तय होगा टैक्स..

रांची : नगर निगम क्षेत्र में रहनेवाले जिन लोगों ने अपने घर-मकान या व्यावसायिक भवन का होल्डिंग नंबर अब तक नहीं लिया है, जल्द ही उन्हें होल्डिंग नंबर उपलब्ध कराया जायेगा. साथ ही उनका होल्डिंग टैक्स भी निर्धारित किया जायेगा. टैक्स का निर्धारण भवन के निर्माण काल से लेकर अब तक की अवधि का होगा. इसके अलावा समय पर होल्डिंग नंबर नहीं लेने के कारण आवासीय भवनों से 2000 और व्यावसायिक भवनों से 5000 रुपये जुर्माना भी वसूला जायेगा. इसके लिए रांची नगर निगम अपने क्षेत्राधिकार वाले भवनों का सर्वे शुरू करा दिया है.

नगर निगम ने शहर में बिना होल्डिंग नंबर वाले भवनों का सर्वे करने की जिम्मेदारी होल्डिंग टैक्स वसूल रही एजेंसी श्री पब्लिकेशन को दिया गया है. एजेंसी ने अब तक शहर में बिना होल्डिंग नंबर वाले 2000 से अधिक भवनों को चिह्नित कर लिया है. एजेंसी के अनुसार, रांची नगर निगम क्षेत्र में 2.75 लाख से ज्यादा आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हैं. इनमें से 2.25 लाख भवनों मालिकों ने नगर निगम से होल्डिंग नंबर ले लिया है. शेष 50 हजार से ज्यादा भवनों के मालिकों ने अब तक होल्डिंग नंबर नहीं लिया है. होल्डिंग टैक्स के मद में नगर निगम को सालाना करीब 60 करोड़ राजस्व मिलता है. यह राशि शहर के विकास कार्य पर खर्च होती है.