सुप्रीम कोर्ट ने दी 13 अधिसूचित जिलों के शिक्षकों को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक..

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 अधिसूचित जिलों के शिक्षकों को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने इन शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, जेएसएससी सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल,नियोजन नीति पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की वृहद कोर्ट ने 13 जिलों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। जिसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के जवाब के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। इस संबंध में विष्णुजीत वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में गैर अधिसूचित जिलों में हो रही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग की गई थी। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत के समक्ष कहा कि सोनी कुमारी मामले में वृहद कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गैर अधिसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति पर किसी तरह का रोक नहीं है। इन जिलों की नियुक्ति जारी रहेगी। जिसके बाद अब जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। जेएसएससी के जवाब के बाद अदालत ने उक्त याचिका को निष्पादित कर दिया।

वहीं, शिक्षक नियुक्ति के गलत मॉडल पेपर मामले में अब 25 नवंबर को सुनवाई होगी| झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में मंगलवार को इस मामले से जुड़े एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से कहा गया कि इस मामले में अपील दाखिल करने वाले दस प्रार्थियों में से आठ अधिसूचित जिले से संबंधित हैं, जबकि दो गैर अधिसूचित जिले के हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए इस याचिका में संशोधन करना होगा। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि तय की। इस संबंध में प्रेम रंजन सहित अन्य ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा के मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत थे।

हालांकि, आयोग ने अपनी गलती भी मानी है। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कहा कि इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक दिए गए हैं। वहीं, इस मामले में जो आठ अभ्यर्थी है वो अधिसूचित जिले से संबंधित हैं, जो सोनी कुमारी के आदेश से प्रभावित होते हैं। इन जिलों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है, तो ऐसे में याचिका में संशोधन करना होगा।

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