कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश, शुक्रवार को मिले 308 नए संक्रम‍ित..

झारखंड में शुक्रवार को 308 नए संक्रम‍ित मि‍ले। इनमें 179 मरीज स‍ि‍र्फ रांची में म‍िले हैं। सि‍मडेगा, पलामू तथा खूंटी को छोड़कर सभी ज‍िलों में नए मरीज मि‍ले हैं। वहीं, बोकारो, गुमला तथा रांची में एक-एक मरीज की मौत भी हो गई। राज्‍य में 24 घंटे के भीतर 81 मरीज स्वस्थ हुए हैं।

दूसरी तरफ झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई कड़े फैसले लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आलोक में हेमंत सरकार ने अगले आदेश तक तमाम जलसा-जुलूस पर रोक लगा दिया है।

होली और अन्य त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने ताजा दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मानने का आदेश जारी किया गया है। राज्य में होली, सरहुल, शब-ए-बरात, नवरात्र, रामनवमी व ईस्टर व अन्य सभी त्योहारों के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। सरकार ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही अपने घरों में ही होली मनाएं। राज्य में सभी तरह के जुलूस प्रतिबंधित हैं, जिसके तहत सरहुल व रामनवमी में जुलूस नहीं निकलेगा।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखकर होली व अन्य त्योहारों में कोरोना से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम का निर्देश दिया है। इस बाबत सभी उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश देने को कहा गया है। गृह सचिव ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट का प्रोटोकॉल लागू करने तथा स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रतिबंध लागू करने को कहा है।

राज्य सरकार द्वारा कंटेंनमेंट जोन को लेकर भी एक बार फिर कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूर्व में जिन गतिविधियों को चलने के लिए अनुमति दी गई थी, वह चलती रहेंगी। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सभी शॉपिंग मॉल, स्कूल, जिम, घरेलू परिवहन, एयरपोर्ट पर पूर्व से जारी गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य है। शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर को अनिवार्य किया गया है।

मधुपुर उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपचुनाव के दौरान राजनीतिक भीड़भाड़ के लिए वही दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जो गत वर्ष बेरमो व दुमका उप चुनाव के वक्त जारी किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर होली, सरहुल, शब-ए-बरात, नवरात्र, रामनवमी व ईस्टर नहीं मनाया जाएगा।
लोग अपने-अपने घरों में अपनों के बीच ही होली मनाएं।
सभी तरह के जुलूस प्रतिबंधित हैं।
सरहुल व रामनवमी में जुलूस नहीं निकलेगा।
कंटेंनमेंट जोन के बाहर अन्य सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी।
पूर्व में जिन गतिविधियों को चलने के लिए अनुमति दी गई थी, वह कंटेंनमेंट जोन के बाहर चलती रहेंगी।