झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के मामले में साजिशकर्ता के आरोप में जेल भेजे गए भैरव सिंह पर रांची नगर निगम ने 10 लाख का जुर्माना लगया है। भैरव सिंह पर राजधानी में अवैध रूप से अपने स्वागत के होर्डिंग-बैनर लगवाने का आरोप है। इसे लेकर रांची नगर निगम ने भैरव सिंह पर जुर्माना ठोंका है। इस संबंध में निगम के उप नगर आयुक्त ने भैरव सिंह को नोटिस भेज दिया है। जारी नोटिस में उप नगर आयुक्त ने कहा है कि भैरव सिंह ने 29 जुलाई को रांची की विभिन्न सड़कों पर बिना अनुमति के उत्तेजक व भ्रामक प्रचार प्रसार किया था। इससे विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द भंग होने की भी संभावना थी। यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का उल्लंघन हैं। इसलिए आदेश दिया जाता है कि हर हाल में पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर भैरव सिंह जुर्माने की राशि जमा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह जब के जेल से छूटा, तो उस दिन शहर के विभिन्न चौक चौराहों में उसके स्वागत में होर्डिंग पर बैनर लगाया गया था। भैरव के होर्डिंग-बैनर लगाये जाने के संबंध में निगम द्वारा छह विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था। उनसे यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने भैरव को होर्डिंग-बैनर लगाने का परमिशन दिया है। इस पर सभी विज्ञापन एजेंसियों ने भी निगम से कहा कि उन्होंने भैरव को विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी थी। सभी होर्डिंग पर बैनर अवैध तरीके से लगाए गए थे।
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