रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. खनन पट्टा सेल कंपनी से जुड़े हाईकोर्ट के इस फैसले को सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी उसमें आज सुनवाई हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बता दें कि इससे पहले 12 अगस्त को आंशिक रूप से सुनवाई हुई थी. जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी क्योंकि उनका कहना था कि या दोनों याचिका राजनीति से प्रेरित है. अधिवक्ता कपिल सिब्बल को अदालत में दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया था.
झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक..
दरअसल माइनिंग इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर आज करीब 3 घंटे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान सरकार हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के मामले को जनहित याचिका स्वीकार किए जाने का विरोध किया और याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया है. वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम हेमंत सोरेन को फौरी तौर से राहत जरूर मिल गई है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट मामले पर फैसला सुना देगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह भी तय हो जाएगा कि सीएम के खिलाफ दायर पीआईएल झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई करेगी या नहीं. हालांकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक उसका आदेश नहीं आ जाता तब तक झारखंड हाईकोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगी.