धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने धनबाद थाने को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री व कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मोहम्मद कलाम आजाद की शिकायतवाद के आधार पर अदालत ने यह आदेश दिया है। शिकायतकर्ता मोहम्मद कलाम आजाद सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहली बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मुकदमा दायर कर सुर्खियों में आए थे। भूली डी ब्लॉक निवासी मोहम्मद कलाम आजाद ने अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
अदालत में दायर शिकायतवाद पर अधिवक्ता एचएन सिंह की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने धनबाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत में दायर शिकायतवाद के मुताबिक यह जानते हुए कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी है। उससे पूरा विश्व प्रभावित है। 19 अगस्त 21 को अन्नपूर्णा देवी एवं उसके साथ अन्य लोगों ने धनबाद के कई स्थानों पर भीड़ एकत्र करने का कार्य किया और जनआशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम किया।
कलाम ने आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा देवी ने यह जानते हुए कि लोगों से मिलने-जुलने पर कोरोना वायरस फैल सकता है, जिससे जीवन संकट में आ जाएगा। जान बूझकर लोकघाती कार्य किया और लोगों के जीवन को संकट में डाला। कलाम ने आरोप लगाया है कि अन्नपूर्णा देवी के साथ सैकड़ों लोगों ने भीड़ एकत्रित की और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उनके इस कार्य से धनबाद के आम लोग भयभीत हो गए। इस काम में जिला प्रशासन ने भी अन्नपूर्णा देवी को नहीं रोका।