रांची: धनबाद के एक कोयला व्यापारी राकेश कुमार ओझा की शिकायत पर News 11 bharat के मालिक व सह संचालक अरुप चटर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, इस मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें आज बेल दे दी. ऐसे में सवाल यह है कि क्या धनबाद पुलिस की गिरफ्तारी अवैध थी?
दरअसल, जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अरुप चटर्जी की गिरफ्तारी पर सवाल करते हुए धनबाद पुलिस को ही जवाब-तलब कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि चटर्जी की गिरफ्तारी सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुई है. अर्थात उनकी गिरफ्तारी के तरीके को कोर्ट ने एक तरह से अवैध बताया है.
कोर्ट के अनुसार गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 80 और 81 की प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाना चाहिए था. लेकिन, पुलिस ने केवल एक प्राथमिकी के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो गलत है. इतना ही नहीं झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर भी सवाल उठाए है.
आपको बता दें कि कोयला व्यापारी राकेश कुमार ओझा ने News 11 bharat के मालिक व सह संचालक अरुप चटर्जी पर बार-बार उगाही के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. जिसके बाद उन्हें देर रात करीब 1:30 बजे धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.
हालांकि, प्रथम दृष्टया में इसे अवैध मानते हुए कोर्ट ने 50-50 हजार के निजी बांड पर अरुप चटर्जी को रिहा कर दिया.