अब रांची के गांवों में भी बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पास नहीं होगा भवन का नक्शा..

रांची के 268 गांवों में भी अब बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भवन प्लान का नक्शा पास नहीं होगा। दरअसल, आरआरडीए क्षेत्र में दो मंजिला आवासीय भवन बनानेवालों के लिए आरआरडीए ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत, जी-प्लस-2 मकान (G-plus-2 House) बनाने वालों को साइट प्लान (Site Plan) में कम से कम एक पार्किंग स्पेस (Parking Space), दो सेप्टिक टैंक (Septic Tank), सोकपिट (Soakpit), ड्रेन लाइन (Drain Line) को दर्शाना होगा। इतना ही नहीं साइट प्लान में ओवर हेड टैंक की जगह भी बताना होगा। इसके अलावा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (Rain Water Harvesting) की जगह, रिचार्ज पिट (Recharge Pit) भी की जगह बतानी होगी। वहीं, इन नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित लोगों के भवन प्लान पास नहीं किए जाएंगे। आरआरडीए नगर निवेशक की ओर से जारी गाइड लाइन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है।

गौरतलब है कि अभी नगर निगम क्षेत्र से अधिक आरआरडीए क्षेत्र में लोग आवासीय मकान बना रहे हैं। ऐसे में भविष्य में इन कॉलोनियों में जल निकासी की समस्या ना हो और लोगों को आने-जाने में परेशानी ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आरआरडीए की ओर से यह गाइडलाइन जारी की गई है।

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