झारखंड में राज्यपाल की अनुमति के बाद मोटर वाहन करारोपण अधिनियम लागू..

रांची: झारखंड में राज्यपाल की अनुमति के बाद मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2021 लागू कर दिया गया है। विधि विभाग ने झारखंड गजट प्रकाशित कर दिया है। अब राज्य में बाइक और कार खरीदने पर 7% से 9% तक रोड टैक्स देना होगा। इसके लिए दो स्लैब बनाए गए हैं। एक लाख रूपये तक की बाइक पर एकमुश्त एक्स शोरूम कीमत का 7% टैक्स देना पड़ेगा। एक लाख से ज्यादा कीमतवाली बाइक पर एकमुश्त एक्स शोरूम कीमत का 9% टैक्स देना होगा।

कार में भी बाइक की तर्ज पर टैक्स का निर्धारण किया गया है। 7 लाख रूपये तक की कार पर एक्स शो रूम कीमत का 7% और सात लाख से अधिक कीमतवाली कार पर एक्स शोरूम का 9% टैक्स देना पड़ेगा। उक्त टैक्स निबंधन के दौरान या एक साल के अवधि में परिवहन विभाग को भुगतान करना होगा।

राज्य में पहले तीन तरह का टैक्स स्लैब था। इसमें पहला वाहन खरीदने पर 6%, दूसरा वाहन खरीदने पर 9% और 15 लाख से ज्यादा की कार की खरीद पर 12% टैक्स वाहन के एक्स शोरूम कीमत पर देना पड़ता था। नए टैक्स स्लैब के बाद यह प्रक्रिया अब खत्म हो जाएगी। नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क ज्यादा लगेगा। सरकार ने वाहन टैक्स बढ़ा दिया है।