स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कथित वीडियो वायरल और प्रतिबंधित पिस्टल रखने के आरोप लगाने के मामले में विधायक सरयू राय के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है. मंत्री के वकील प्रकाश झा ने विधायक सरयू राय को नोटिस भेजकर तीन दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. बता दें कि पिछले कुछ समय से मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय के बीच वाकयुद्ध चरम पर है.
बेबुनियाद आरोप से बन्ना गुप्ता की राजनीतिक और सामाजिक छवि खराब..
मंत्री बन्ना गुप्ता के वकील प्रकाश झा द्वारा भेजे गये मानहानि के नोटिस के माध्यम से बताया गया कि विधायक सरयू राय उनके मुवक्किल बन्ना गुप्ता के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण मंत्री बन्ना गुप्ता की राजनीतिक और सामाजिक छवि खराब हो रही है.
मंत्री का कथित वीडियो हुआ था वायरल..
मालूम हो कि पिछले दिनों मंत्री बन्ना गुप्ता का कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर विधायक सरयू राय ने कई सवाल उठाये थे. इस मामले को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय आमने-सामने हैं. इसके बाद से दोनों के बीच वाकयुद्ध काफी तेज हो गयी है.
विधायक सरयू राय ने राज्यपाल से भेंट कर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की..
विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के पास प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्तौल रखने का मामला उठाया था. इसको लेकर सरयू राय ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर मंत्री को बर्खास्त करने का निर्देश मुख्यमंत्री को देने का आग्रह किया था. वहीं, विधायक ने राज्यपाल को बताया था कि मंत्री के प्रतिबंधित पिस्तौल रखने अशलील वीडियो चैटिंग के मामले में राज्य सरकार और जमशेदपुर प्रशासन दुलमूल रवैया बना रहा है.
G44 ग्लॉक न होकर G21 पिस्तौल है..
इधर, विधायक सरयू राय के खिलाफ भेजे गये मानहानि नोटिस में बताया गया कि विधायक महोदय ने जिस प्रतिबंधित पिस्तौल G44 ग्लॉक का जिक्र कर रहे हैं वो मिस्तील 644 ग्लॉक न होकर G21 पिस्तोल है. यह 45 बोर का पिस्तोल है जो प्रतिबंधित नहीं है.