राहुल गांधी को रांची कोर्ट से झटका, व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज..

झारखंड में राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। मोदी सरनेम वाले बयान पर उन्हें रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है जिसमे उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। राहुल गांधी के वकील ने अदालत से गुज़ारिश करते हुए कहा था कि राहुल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

राहुल गांधी ने क्या कहा था??
राहुल गांधी ने एक जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी कर दी थी। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान कहा था, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी… सबका कॉमन सरनेम क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णाश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई। इस फैसले के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गयी।

अब झारखंड में होगी सुनवाई..
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। रांची में भी इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया गया है। बुधवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में राहुल गांधी के वकील ने जज से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत रूप से रांची की अदालत में पेश होने से छूट दी जाये, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.

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