झारखंड में Unlock 2 की हुई घोषणा, जमशेदपुर को छोड़कर हर जिलों में खुलेंगी दुकानें..

कोरोना महामारी पर काबू करने को लेकर लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत झारखंड सरकार ने अनलॉक-2 की घोषणा कर दी है। कल 10 जून से अनलॉक 2 के तहत जमशेदपुर छोड़कर सभी जिलों में दुकानें खुलेंगी। झारखंड के जमशेदपुर जिला को छोड़कर अब सभी 23 जिलों में कपड़ा, जूता, शृंगार प्रसाधन आदि की दुकानें भी खुल सकेंगी। ठेला-खोमचा आदि दुकानों को शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शनिवार शाम 5:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान निजी वाहन और सामान्य आवागमन भी बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी के साथ-साथ टेक अवे की अनुमति भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज यह फैसला लिया गया है।

यह हुआ निर्णय…

  1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी
  2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
  3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे
  4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे
  5. रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई l
  6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे l
  7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
  8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
  9. आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
  10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
  11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
  12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
  13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
  14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
  15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
  16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
  17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
  18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
  19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
  20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l

इस दौरान राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि जीव और जीविका बचाए रखने की चुनौती के बीच अनलॉक-2 के तहत रियायतें देना आवश्यक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। विशेषज्ञों की ओर से कोरोना संक्रमण की तीसरे लहर की भी चेतावनी दी गई है, ऐसे में अभी सतर्कता और एहतियात बरतने की जरूरत है।