झारखंड में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, कई सेवाओं को छूट के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल, होटल व सैलून..

झारखंड सरकार ने राज्य में कई सेवाओं में छूट के साथ लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है|इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है|इसके अंतर्गत परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है|लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य से आनेवाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड, एंट्री पास के तौर पर मान्य होगा|जो परीक्षार्थी दूसरे राज्यों से झारखंड में परीक्षा देने आता है, उसे क्वारेंटाइन से भी छूट रहेगी|

हालांकि, सार्वजनिक जगहों पर सभी के लिए फेसमास्क पहनना अनिवार्य है| इसके साथ ही छह फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी| जो लोग दूसरे राज्यों से झारखंड आएंगे, उन्हें पहले की तरह होम क्वारेंटाइन में रहना होगा|वहीं सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा और तंबाकू खाने व थूंकने पर पाबंदी लागू रहेगी| जिन क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गयी है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा| नियम की अनदेखी करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी|

उधर, 1 सितंबर से राज्य के अंदर बसों का परिचालन, परिवहन विभाग की शर्तों के अनुरूप शुरू किया जाएगा| बता दें कि, राज्य में करीब 10 हजार बसें चलती हैं जिनमें से करीब सात हजार बसें राज्य के अंदर ही चलती हैं|इन बसों को परिचालन के दौरान परिवहन विभाग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) का पालन करना होगा| इसके तहत बसों को सैनिटाइज करना, कर्मियों का मास्क और दस्ताने पहनना, एवं जगह-जगह बसों के ठहराव पर रोक लगाई है| बसों में यात्रियों की संख्या को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं| इसमें 30 सीट वाली बसों में 20 यात्री, 25 सीटों वाली बसों में 22 यात्री और 50 सीटों वाली बसों में करीब 25 यात्री को ही ले जाने की इजाजत होगी| हर ट्रिप के बाद बसों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा| नियम विरुद्ध परिचालन पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी|

इस के अलावा 1 सितंबर से होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला रेस्टुरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे| गाइड लाइन के अनुसार सैलून व ब्यूटीपार्लर को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है| हालांकि, पहले की तरह शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति को शामिल होने की इजाजत होगी|

लॉकडाउन के दौरान राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह, मेला और जुलूस पर रोक लागू रहेगी|खेल-कूद, मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा। शैक्षणिक कार्यों, कोचिंग, स्कूल-कॉलेज और प्रशिक्षण आदि भी नहीं होंगे|सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, इंटरनेमेंट पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम पर रोक जारी रहेगी| केवल वही धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है|

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