झारखण्ड: सरकारी नौकरी में नई बहाली के वक़्त तंबाकू हेतु शपत पत्र अनिवार्य..

तंबाकू और पान-सिगरेट को लेकर झारखण्ड सरकार ने कई नियम लागु किए हैं। इसके तहत कुछ बड़ा और अहम फैसले लिए गए है। अब जो भी सरकारी नौकरी के लिए नियुक्त किए जाएंगे, उन्हें नई बहाली के वक़्त एक शपत पत्र देना होगा। इस पत्र में वे तंबाकू सेवन नहीं करने का प्राण लेंगे, जिसके बाद ही उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य मुख्यालय प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय सहित जिला और प्रखंड स्तर तक के कार्यालय को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

अब इन स्थानों पर जल्द ही तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। साथ ही, निजी कंपनियों के मुख्य द्वार पर भी तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाना आवश्यक होगा। इस काम का ज़िम्मा उद्योग निदेशक की होगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की चौथी बैठक हुई थी। बैठक में रांची समेत राज्य के सभी उपायुक्तों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले सभी दुकानदारों को फ़ौरन हटाने का आदेश जारी किया।

बैठक के बाद रांची जिला प्रशासन फुर्ती के साथ डीसी के निर्देश अनुसार, शहर के 13 क्षेत्रों में छापेमारी का अभियान शुरू की। डीसी छवि रंजन ने ग्रामीण क्षेत्र सहित समन्वय स्थापित की भी कार्यवाई का निर्देश दिया है। इस छापेमारी अभियान के दौरान,11 ब्रांड के पान मसाले सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, खुली सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाई की गई। इसके अलावा, 200 से अधिक दलों की जांच की गई, वही 166 चालान भी काटे गए। अभी तक लगभग 35000 रूपए का जुर्माना भी वसूला गया है।

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