वर्ष 1993 की नियमावली के तहत विभाग द्वारा प्रोन्नति को लेकर जारी किये गये निर्देश..

Jhupdate: मध्य विद्यालय के शिक्षको को प्रोन्नति के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) पास करना होगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के लिए नियुक्त शिक्षकों को मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) पास करना होगा। शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के शिक्षा सचिव रवि कुमार द्वारा विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किया गया है। जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2015-16 में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक जो कक्षा एक और पांच के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उन्हें ग्रेड चार में प्रोन्नति के लिए कक्षा छह से आठ की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने को लेकर भी विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है। ग्रेड चार व ग्रेड सात में शिक्षकों को वैचारिक प्रोन्नति नहीं दी जायेगी। विद्यालयों में ग्रेड चार में कार्यरत शिक्षक चाहे वह प्रोन्नति से आये हों या फिर सीधी नियुक्ति से, उनकी आपसी वरीयता उस पद पर योगदान की तिथि से निर्धारित होगी। हालांकि, ग्रेड तीन में वर्ष 1998 के प्रभाव से अलग-अलग वर्ष के लिए देय प्रोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से दी जायेगी। विभाग के आदेश के बाद अब मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी।

वरीयता के लिए समेकित सूची….
नियुक्त शिक्षकों की आपसी वरियता मेधा क्रमांक के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग व झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। नियुक्त शिक्षकों की वरीयता के लिए पारा व गैर पारा कोटि में समेकित सूची तैयार की जायेगी। कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में प्रोन्नति पर लगायी गयी रोक के दौरान अगर कोई शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये हों और उनकी प्रोन्नति देय है, तो उन्हें प्रोन्नति देने को कहा गया है।

विभाग द्वारा दिए गए निर्देश….
शिक्षक संगठन शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर विभाग द्वारा जारी निर्देश को लेकर एकमत नहीं है। विभाग के निर्देश का झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने स्वागत किया है। संघ के महासचिव बलजीत सिंह ने बताया की वर्ष 1993 की नियमावली के तहत विभाग द्वारा प्रोन्नति को लेकर निर्देश जारी किया गया है। जिलास्तर पर जल्द से जल्द शिक्षकों को अब विभाग के निर्देश के अनुरूप प्रोन्नति दी जाये।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ है विरोध में….
विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के खिलाफ अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है। संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि विभाग द्वारा जारी निर्देश झारखंड हाइकोर्ट के निर्णय के अनुरूप नहीं है। विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के खिलाफ संघ आंदोलन करेगा। हाइकोर्ट में संघ की ओर से याचिका दायर की जायेगी। वर्ष 2021 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के लिए विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया था।