धनबाद में 45 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस संबंध में धनबाद उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उमा शंकर सिंह ने जानकारी दी कि गुरुवार को प्राधिकार की बैठक में 45 वर्ष से कम उम्र के एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति को अलग-अलग नियमों के तहत ही देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले 28 दिसंबर 2020 को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्राधिकरण धनबाद की बैठक में 35 साल तक के एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है।
उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि होम आइसोलेशन की सुविधा सीमित संख्या में उन लोगों को दी जाएगी, जो बिना लक्षण वाले और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। होम आइसोलेशन की सुविधा देने से पहले संभावित शख्स की विस्तृत जानकारी फॉर्म में देना होगा। होम आइसोलेशन की सुविधा देने से पूर्व विशेष शिविर में उपस्थित इंसीडेंट कमांडर और एमओआईसी के द्वारा जांच के बाद संतुष्ट होने पर ही भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों / मानकों पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जाएगी। इंसीडेंट कमांडर और एमओआईसी, संबंधित व्यक्ति के कमरे या घर का व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो मंगा सकते हैं।
होम आइसोलेशन में जाने वाले सभी मरीज उनका पल्स ऑक्सीमीटर के प्रयोग के दौरान ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जाने पर अविलंब कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर-0326-2313035 पर सूचित करेंगे। सूचना के उपरांत संबंधित रोगी को बेहतर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि होम आइसोलेशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण कार्रवाई की जाएगी।