होम क्वारंटाइन के दौरान बगैर प्रशासनिक अनुमति बाहर निकले तो होगी कार्रवाई..

कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है आम लोगों के बीच जागरूकता की। नियमों की सही-सही जानकारी नहीं होने की वजह से लोग कई बार जाने-अनजाने गलतियां कर रहे हैं। जिसके कारण ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड सरकार की ओर से अनलॉक के अलग-अलग चरण में नियमों में विभिन्न बदलाव किए जा रहे हैं। रांची जिला प्रशासन लगातार इन नियमों के अनुपालन को लेकर प्रयास कर रहा है।

देखा जाए तो, इस वक्त राजधानी की सबसे बड़ी समस्या है दूसरे राज्यों से रोजाना आने वाले हजारों लोग। इस दौरान नियमों का काफी उल्लंघन हो रहा और रांची में बीमारी का ग्राफ ऊपर जाता दिख रहा है। इस सब को देखते हुए, कुछ और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं|ट्रेन, बस, हवाई जहाज से जिले में आए लोगों को सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 14 दिन का होम क्वारंटाइन भी अनिवार्य होगा। अगर होम क्वारंटाइन के दौरान यदि कोई घर से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा|

झारखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से ट्रेन, बस, हवाई जहाज अथवा निजी वाहनों से आने वाले लोगों को अपनी यात्रा का विवरण झारखंड ट्रेवल डाट एनआइसी डाट इन पर अपलोड करना होगा। उसी जानकारी के आधार पर जिला प्रशासन संबंधित व्यक्ति की निगरानी करेगा। नई गाइडलाइन में नियमों के अनुपालन की जवाबदेही यात्रा करने वाले व्यक्ति की तय की गई है। वहीं निगरानी की भूमिका में जिला प्रशासन है। इससे पहले जिला प्रशासन यात्रा करने वाले लोगों के क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कराता था लेकिन अब आम लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी कर दी गई है।

वहीं रांची जिला प्रशासन नई गाइडलाइन से दो कदम आगे बढ़कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत लगभग हर रोज जिले के विभिन्न इलाकों में विशेष शिविर लगाकर लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। इसके साथ ही दर्जन भर टीमें रोजाना शहर व ग्रामीण इलाकों में घर-घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है| वहीं लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।

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