सातवीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में पूर्णिमा कुमारी मिश्रा ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कई ओएमआर शीट में केंद्र निरीक्षक का हस्ताक्षर नहीं है। इससे गड़बड़ी की आशंका है। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इस बार नए नियम के तहत परीक्षा ली गई है। इसमें अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट की कार्बन कापी दी गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र ´पर एक-एक उपस्थिति पंजिका बनाई गई थी जिसमें केंद्र निरीक्षक सहित अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर है। इसलिए इसमें गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है।