असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार..

जेपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं को झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी द्वारा की गई नियुक्ति प्रक्रिया और अनुशंसा को सही ठहराया। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2021 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के लिए दायर याचिका भी खारिज कर दी थी। वहीं सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा। प्रार्थी स्वप्निल मयुरेश ने अदालत में याचिका दाखिल कर नियुक्ति प्रकिया रद्द करने की मांग की थी।

बता दें कि प्रार्थी स्वप्निल मयुरेश की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर(इंडिया)में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी। इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। जबकि जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष अपनी बहस में कहा था कि नियुक्ति की सभी प्रक्रिया नियमानुसार हुई है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।