रांची : बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार द्वारा एक बड़ी राहत भी खबर सामने आई है। वैसे युवा जो रोजगार की तलाश में है और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। ऐसे युवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए बेरोजगारों से आवेदन मंगाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
इस योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ वैसे बेरोजगार युवक और युवतियों को ही मिलेगा जो राज्य नियोजनालयों में निबंधित हैं। इसको लेकर खूंटी और लोहरदगा में आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राशि योग्य लाभार्थियों को बस एक बार ही मिलेगी।
इस योजना के अनुसार आईटीआई,पॉलिटेनिक और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 5000 रूपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा। वहीं विधवा, परित्यक्ता,आदिम जनजाति और दिव्यांगों को 7500 रूपये तक दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए बेरोजगारों का चयन उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए नियम और शर्ते इस प्रकार है:
- आवेदक की उम्र 18 से अधिक और 35 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास पर्सनल बैंक खाता,आधार संख्या भी होना चाहिए।
- आवेदक किसी अपराध का अभियुक्त ना हो, जिसमें 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
- आवेदक झारखंड का निवासी होनी चाहिए ।
- आवेदक किसी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए ।
- अभियार्थी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए ।