हिट एंड रन से मौत पर झारखंड सरकार आश्रितों को देगी 4 लाख का मुआवजा..

झारखंड में हिट एंड रन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार अब पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी। एक अप्रैल 2022 से इसे लागू किया जाएगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा विधायक राज सिन्हा और विरंची नारायण के पूछे सवाल पर यह घोषणा की है। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार से पूछा था कि हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना राज्य में लागू है। इसके तहत राज्य में किसी घटना में घायल व्यक्ति को सरकार 12, 500 और जान गवाने वाले के परिजनों को 25,000 का मुआवजा राशि देती है। बिरंची नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में चार लाख तक का मुआवजा देती है, तो क्या झारखंड सरकार 4 लाख तक का मुआवजा देने को तैयार है।

इस पर आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार एक अप्रैल 2022 से 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी। आलमगीर ने कहा, 4 लाख रुपये के मुआवजा राशि देने में सरकार केंद्र द्वारा दी जाने वाली राशि को देखेगी। अगर केंद्र 3 लाख देगी तो राज्य सरकार 1 लाख मिला कर 4 लाख देगी। वहीं, अगर केंद्र 2 लाख देगा तो राज्य सरकार उसमें 2 लाख मिलाकर 4 लाख का मुआवजा देगी।