Headlines

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के भाग्य का फैसला 28 को..

रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत सोमवाार 28 मार्च को फैसला सुनाएगी। इस फैसला पर ही उनका आगे का राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। समर्थक व विरोधी दोनों फैसले के इंतजार में हैं। बंधु तिर्की पर आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें बनहौरा आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। सीबीआई ने बंधु तिर्की पर कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई की ओर से सीबीआई एसपी पीके पाणिग्रही व रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 लोगों की गवाही दर्ज कराई गई है। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही दर्ज हुई थी।

क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने किया था रद्द..
दिल्ली सीबीआई ने बंधु तिर्की के मामले में जांच की और मई 2013 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसमें कहा गया था कि तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति मिली है। लेकिन संपत्ति इतनी कम है कि सीबीआई उन पर मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने क्लोजर रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सीबीआई के इस पक्ष को अमान्य करार दिया था। कहा कि आरोपी के पास आमदनी के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक राशि है, जो ट्रायल चलाने लायक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×