गुरूवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में लिए गए फैसले के अंतर्गत अब सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट अथवा तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर कम से कम 1000 रूपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा हुक्का बार का संचालन करते हुए पकड़े जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा साथ ही 3 साल तक की सजा भी हो सकती है।
कैबिनेट की बैठक में झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने के लिए आयोग के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई| इसमें आंदोलनकारियों को मिलने वाले पेंशन में भी वृद्धि की गयी है| जिन आंदोलनकारियों तो तीन महीने तक की सजा हुई थी उन्हें 3500 रूपये पेंशन दिया जाएगा वहीं तीन से छह महीने की सजा काटने वालों को 5000 रुपए पेंशन दिया जाएगा| छह महीने से ज्यादा सजा काटने वाले आंदोलनकारी को 7000 रुपया पेंशन का भुगतान होगा| वहीं आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई या जेल में जिन आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई है या अगर वो 40 फीसदी तक दिव्यांग हो गए हैं तो उनके किसी एक आश्रित को थर्ड या फोर्थ ग्रेड पर सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी| वहीं आंदोलनकारियों के किसी एक आश्रित को झारखंड सरकार की नौकरी में पांच फीसदी का आरक्षण मिलेगी|
कैबिनेट में किन फैसलों पर मुहर लगी
- जेल में दस साल से ज्यादा काम करने वाले अस्थायी नाई, सफाई कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर को स्थायी किया जाएगा|
- दिव्यांगों के लिए विकास निधि का गठन किया गया है, जिसमें सरकार, कंपनी या सीएसआर फंड से राशि जमा की जाएगी|
- बुजुर्ग, महिला और पुरुष को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की पढ़ना-लिखना अभियान में 1.90 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी|
- राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रचलित नियम और प्रावधानों में संशोधन हुआ है| उनके लंबित वेतन-निर्धारण अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई |
- बिजली उत्पादन करने वाले वैसे कारखाने जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम है, उससे राज्य सरकार सेस लेगी| सरकार बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से 15 पैसा प्रति यूनिट सेस वसूलेगी|
- मनरेगा के तहत काम करने वाले कामगारों को न्यूतनम 225 रुपए दिए जाएंगे| पहले ये राशि 194 रुपए थी जो केंद्र सरकार की तरफ से तय की गई थी| राज्य सरकार के फैसले के बाद अब उन्हें 31 रुपये बढ़ाकर मिलेगा| हालांकि इससे राज्य सरकार पर 341 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा|
- नगर विमानन विभाग अब निगरानी एवं मंत्री परिषद सचिवालय के अंतर्गत आयेगा|
- झारखंड उत्पाद भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए उम्र सीमा 20 से बढ़ा कर 21 कर दी गयी है|
- नगरपालिका लोकपाल की शक्ति लोकायुक्त को दे दी गयी है|
- हर जिले में अब महिला बाल विकास विभाग के नोडल पदाधिकारी डीडीसी होंगे|
- रिम्स के सभी डॉक्टरों को बकाया गैर व्यवसायिक भत्ता दिया जाएगा, भत्ता भुगतान की अवधि दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक की थी|
- सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एसटी/एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के बीच साईकल का विlरण किया जाएगा| इससे पहले साइकिल की राशि सभी छात्रों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जाती थी लेकिन अब सरकार राशि नहीं बल्कि साइकिल का वितरण करेगी|
- निषाद या केवट जाति को एससी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार को अनुशंसा की गयी है|