25 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र..

रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से आरंभ होगा। पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस का सदन में अभिभाषण होगा। सोमवार को इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की। बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट तीन मार्च को सदन में पेश किया जाएगा। इससे पूर्व दो फरवरी को अनुपूरक बजट पेश होगा। बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होगा। इस दौरान होली का भी अवकाश होगा।

जानिए, बजट सत्र का हर द‍िन का कार्यक्रम..

  • 25 फरवरी – राज्यपाल का अभिभाषण, अध्यादेश की प्रति पटल पर, शोक प्रकाश।
  • 26-27 फरवरी – बैठक नहीं होगी।
  • 28 फरवरी – प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 01 मार्च – बैठक नहीं होगी।
  • 02 मार्च – प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2021-22 का तीसरा अनुपूरक बजट।
  • 03 मार्च – प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक का उपस्थापन।
  • 04 मार्च – प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर विवाद।
  • 05-06 मार्च – बैठक नहीं होगी।
  • 07 मार्च – प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 08 मार्च – प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 09 मार्च – प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 10 मार्च – प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 11 मार्च – प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 12-13 मार्च – बैठक नहीं होगी।
  • 14 मार्च – प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 15 मार्च- प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 16 फरवरी से 20 मार्च – बैठक नहीं होगी।
  • 21 मार्च – प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 22 मार्च – प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान।
  • 23 मार्च – प्रश्नकाल, आय-व्ययक पर वाद-विवाद. सरकार का उत्तर तथा मतदान, आय-व्यय के विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
  • 24 मार्च – प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
  • 25 मार्च – प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो), गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।