आरक्षण मामलाः बिहार से झारखंड आए कर्मियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ..
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि झारखंड बनने के बाद जिन कर्मचारियों को झारखंड कैडर मिला है। वह आरक्षण के हकदार होंगे। ऐसे कर्मचारियों को सीमित और विभागीय परीक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस…