चारा घोटाला में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दाल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत पर सुनवाई के लिए अपील याचिका सूचीबद्ध थी पर अब 11 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा है कि लालू ने दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी नहीं की है। लालू यादव के अधिवक्ता ने सीबीआइ के जवाब में कस्टडी को सत्यापित करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसंबर को अगली तारीख दी है। बता दें कि सीबीआई ने 34 माह कस्टडी बताया है जबकि लालू 42 माह 28 दिन बता रहे हैं।
आप को बता दें की लालू यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं। चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाख़िल की गयी है। उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में काटने और हृदय रोग, किडनी व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियों का हवाला देकर जमानत की मांग की गयी है।
बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत इन्हें सजा सुना चुकी है।
उधर, जेल में रहते हुए बिहार विधायकों से बात करने के प्रकरण के बाद लालू प्रसाद को रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के निदेशक के बंगले से गुरुवार को पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्हें पेइंग वार्ड से निदेशक बंगले में पहले शिफ्ट किया गया था।