झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी..

राज्य में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव किया गया है। बुधवार को कैबिनेट बैठक में इसमें बदलाव करने की मंजूरी मिल गई है। अब एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय है उसमे जो संपति के दर का औसत निकाल कर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण होगा। वही बिना लाभ-हानि के चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को अब मात्र 25 परसेंट होल्डिंग टैक्स देना होगा। कोचिंग संस्थान को इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए विधेयक लाने पर सहमति बनी। बिजली बिल के डेली पेमेंट के भुगतान में ब्याज माफ करने समेत झारखंड कैबिनेट ने 40 प्रस्ताव की मंजूरी दी।

कैबिनेट में लिए गए निर्णय..

  1. मिहिजाम नगर परिषद् हेतु नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल रूपये 4,70,68,909 /- के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  2. अधिसूचना सं0 641, दिनांक 17.02.2014 द्वारा अधिसूचित “झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम-20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना सं0-1511, दिनांक-29.04.2022 द्वारा अधिसूचित “झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसली) (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम – 4 एवं नियम-6 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  3. केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना का संचालन पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के तहत् करने की स्वीकृति दी गई।
  4. राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-259, दिनांक-28.08.2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  5. मे० भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड रांची की 18.419 एकड़ भूमि जिसपर पुलिस मुख्यालय, थाना, टी०ओ०पी० आदि निर्मित एवं संचालित है, का हस्तांतरण गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को करने की स्वीकृति दी गई।
  6. राज्य कर्मियों की भाँति विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित ) के शिक्षेकत्तर कर्मियों को छठे वेतनमान का अन्य लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
  7. ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं राज्य योजना’ मद के अभिसरण से “बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्वन मिशन” के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।
  8. धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-तोपचांची, मौजा- पाकेरबेडा अंतर्निहित कुल रकबा – 0.065 एकड़ गैर आबाद खास/आम खाते की भूमि कुल देय राशि 2,72, 112 / – ( दो लाख बहत्तर हजार एक सौ बारह) रूपये मात्र की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे लाईन निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू – हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
  9. अवमाननावाद संख्या-589/2020 डॉ० आनन्द कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन में डॉ० शरीफुर रहमान, सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी ( दिनांक – 30.11.2021 को सेवानिवृत्त) की 65 वर्ष तक की सेवा निरंतरता हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-374, दिनांक- 17.02.2023 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  10. पथ प्रमण्डल, डाल्टेनगंज अन्तर्गत “जपला (MDR-127 पर ) – नवीनगर – बिहार सीमा तक पथ (कुल लंबाई – 14.895 कि०मी०) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित ) ” हेतु रू० 62,96,42,400 /- ( बासठ करोड़ छियानवे लाख बेयालीस हजार चार सौ ) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  11. राँची सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना, जोन-1 के अवशेष कार्य का कार्यान्वयन राज्य योजना मद से कराने पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  12. झारखण्ड राज्यान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट/इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका म आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रू० 1,95,15,96,236 /- (एक अरब पंचानबे करोड़ पन्द्रह लाख छियानबे हजार दो सो छत्तीस) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  13. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेस विभाग के अधीन Companies Act, 2013 के तहत् Jharkhand Knowledge Corporation Ltd. की स्थापना एवं इस निमित्त तैयार किये गये The Companies Act, 2013 (Company Limited by shares) Articles of Association (AoA), The Companies Act, 2013 ( Company Limited by shares) Memorandum of Association (MOA) तथा Memorandum of Understanding (MoU) की स्वीकृति दी गई।
  14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (c) No. (s) 19756 ( राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन, 2023 से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या – 3615, दिनांक – 17.10.2022 को निरसित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  15. राज्य की सेवा/संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752, दिनांक- 24.12.2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  16. पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति दी गई।
  17. श्री सुधीर कुमार दास, झाoप्रoसे०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल, मेदिनीनगर, सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया, चतरा के विरुद्ध संकल्प सं0-5049 (HRMS), दिनांक 10.05.2022 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार की स्वीकृति दी गई।
  18. W.P.(S) No. 3284/2010 असलम शादाब बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-24.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन नहीं होने के कारण पुनः दायर अवमाननावाद सं0-689 / 2019 में पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय निर्गत तार्किक आदेश सं0-184 / नि.रा. दिनांक- 24.03.2022 द्वारा श्री असलम शादाब, प्रतिलिपिक को वेतनमान – 3050-4590 में बढ़ोत्तरी का रू०-4000-6000 में विशेष परिस्थति में स्वीकार करने की स्वीकृति दी गई।
  19. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलु उपभोक्ता, शहरी घरेलु उपभोक्ता (5 किलोवाट तक) और निजी कृषि (आई०ए०एस०-1) उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए “One Time Settlement” योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
  20. केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत अनुदान पर राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  21. बी०आई०टी० सिन्दरी में New Class Room Block & Multipurpose Hall cum Examination Centre, Research & Development Centre and other works संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 100,33,82,300 /- (रू० एक सौ करोड़ तैंतीस लाख बैयरासी हजार तीन सौ) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।
  22. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय, कोडरमा (राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा परिसर सहित) का C.V. Raman Global University, Bhubaneswar, Odisha के सहयोग से Public Private Partnership (PPP) Mode में संचालन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत Private Partner का मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई।
  23. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  24. वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  25. Jharkhand Economic Survey 2022-23 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर दी गई।
  26. श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला – प० सिंहभूम), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
  27. चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम के तहत् झारखण्ड पुलिस के लिए 3179 अदद् 5.56mm INSAS Rifle एवं 4767 अदद 51mm Mortar Bomb HE के क्रय हेतु राशि रू० 43,84,83,147/- (तैतालीस करोड़ चौरासी लाख तिरासी हजार एक सौ सैंतालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  28. झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023 की स्वीकृति दी गई।
  29. झारखण्ड राज्य में गठित जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
  30. झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
  31. झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
  32. झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
  33. जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
  34. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  35. झारखण्ड राज्य के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में Jharkhand Digital Dispensary कार्यक्रम के अन्तर्गत Telemedicine सेवाएँ प्रदान करने हेतु, Apollo Hospitals Enterprise Limited (AHEL) को वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनीत करने एवं योजना की स्वीकृति दी गई।
  36. पथ प्रमण्डल, चाईबासा अन्तर्गत “चाईबासा-कोकचो-भरभरिया पथ (MDR-175) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 33.628 (कुल लं०-33.628 कि०मी०) तक का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य” हेतु रू० 25,95,73,600/- (पच्चीस करोड़ पंचानबे लाख तिहत्तर हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  37. पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत “सोनुआ (सोनुआ-गुदड़ी पथ पर) से गाजपुर (MDR-173 पथ पर) भाया मधुपुर – विक्रमपुर-खारीमाटी-बारी पथ (कुल लंबाई-13.490 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 61,57,80,300/- (एकसठ करोड़ संतावन लाख अस्सी हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  38. राँची अन्तर्गत “पण्डरा (NH-75 पर)- काँके (होलिडे होम, SH-2 पर) पथ (कुल लंबाई-5.545 कि0मी0) के चार लेन में पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन लम्बाई- एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू० 253,83,37,500/- (दो सौ तिरपन करोड़ तेरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  39. गिरिडीह जिलान्तर्गत “बानपुरा (बगोदर – सरिया पथ, MDR-116 पर) से गोरहर भाया मनरोकुदार पथ एवं लिंक पथ (i) कधवा से घंघरी पथ (लंबाई 3.37 कि०मी०) एवं (ii) धोंदलो लिंक पथ (लंबाई- 1.155 कि.मी.) (कुल लंबाई-28.795 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माणा कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Resettlement & Rehabitation सहित)” हेतु रू० 124,63,98,300 /- (एक सौ चौबीस करोड़ तिरसठ लाख अठानवे हजार ती सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  40. गढ़वा जिलान्तर्गत “नामधारी कॉलेज (ओल्ड एन0एच0-75 पथ पर) से पंचपड़वा (एन0एच0-343 पर) भाया कोरवाडीह, चामा, दुलदुलवा पथ (कुल लंबाई- 24.670) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिपटिंग, resettlement एवं rehabilitation सहित)” हेतु रू० 119,69,93,400 /- (एक सौ उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख तिरानबे हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।