कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए झारखंड में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (लॉकडाउन) लागू है। इसके तहत शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यह तीसरा सप्ताह होगा जब 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में दूध, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी।
इस अवधि में बेवजह निजी वाहनों से निकलने पर रोक होगी। बेवजह निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि पिछले दो हफ्तों में देखा गया है शनिवार को शाम 4:00 बजे से पहले अचानक बाजार में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही दोपहर से सड़कों पर जाम का सिलसिला शुरू हो जाता। वहीं बाजार में लोगों की भीड़ कम करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कड़े इंतजाम किए गए है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की भी व्यवस्था की गई है।
लॉकडाउन की अवधि में घर से बाहर निकलना है तो आपके पास उसका वैध कारण होना चाहिए। साथ ही सबूत दिखाना होगा जैसे इलाज का परिचय, वैक्सीनेशन, रेलवे और एयरपोर्ट संबंधित टिकट आदि। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड में 1 जुलाई तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है। 30 जून तक निर्णय होगा कि 1 जुलाई के बाद राज्य में कहां और कितने ढील दी जाएगी। फिलहाल कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है।
विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 30 दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में राज्य सरकार भी इससे निपटने की तैयारी में लग गई है। इसके लिए लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। साथ ही बाजार और सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने को कहा गया है। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने को भी कहा गया है।
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान इनको मिली है छूट..
- खनन, निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठान और कृषि कार्य को छूट है
- मेडिकल स्टोर,सीएनजी पंप,रसोई गैस
- होम डिलीवरी,पेट्रोल पंप,कोल्ड स्टोरेज, ढाबा
- डिग्नॉस्टिक सेंटर,हॉस्पिटल
- गोदाम और माल वाहक वाहन