केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी गई है। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की खंडपीठ ने नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने के आदेश का विस्तार कर दिया। मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले वादी मो. कलाम आजाद ने बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की गई। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल की तुलना की थी। उनके इस बयान से आहत होकर उन्होंने धनबाद सिविल कोर्ट में एक शिकायतवाद दायर किया था। निचली अदालत से मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया था।
इसके बाद मंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। झारखंड हाईकोर्ट में इस संबंध में क्रिमिनल रिवीजन दायर की गई है। उस क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत ने नरेंद्र सिंह तोमर को अंतरिम राहत दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। अगली तारीख तक नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।