रांची : झारखंड में अनुकंपा पर नौकरी के नियम को लेकर थोड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने के मामले में तय प्रावधानों में थोड़ा संशोधन किया है। मंत्री परिषद की बैठक में इस फैसले पर सहमति बनी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जिसे सारे विभागीय सचिव के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिला के उप विकास आयुक्तों को अवगत कराया गया है।
दरअसल पत्र में कहा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और अहर्ता नियमवाली के प्रावधान के मुताबिक होगी पर हिंदी टाइपिंग की शर्त शिथिल रहेगी। साथ ही नियोजन हो जाने के बाद ट्रेनिंग समय में टाइपिंग की निर्धारित गति को प्राप्त कर लेना होगा। विभागीय टंकण परीक्षा पास करने के बाद ही कर्मी सेवा संपुष्टि के लिए पात्र होंगे। इसके अभाव में न तो वेतन वृद्धि होगी और न ही सेवा संपुष्टि की जाएगी। विभागीय टंकण परीक्षा में पास करने के बाद ही पूर्व में स्थगित वेतन बढ़ोतरी अनुमान्य होगी, पर बकाया राशि देय नहीं होगी।