उच्चतम न्यायालय में आज नियोजन नीति पर झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के वृहद पीठ की ओर से नियोजन नीति में दिए गए फैसले के खिलाफ सत्यजीत कुमार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख सात अप्रैल को निर्धारित की है।
उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करते हुए 13 जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश से लगभग 8 हजार शिक्षक प्रभावित हुए हैं। उच्चतम न्यायालय में शिक्षकों को हटाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई हुई है। अदालत ने कहा कि नियोजन नीति का यह मामला संवैधानिक है, इसलिए इस मामले में सभी पक्षों को सुनने की जरूरत है। इस दौरान पंचायत सचिवों की ओर से भी उच्च न्यायालय आदेश के तहत अंतरिम राहत मांगी गई है लेकिन इस पर भी सुनवाई अब अप्रैल महीने में ही होगी।