यौन उत्पीड़न को आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को जमानत मिल गई है। एडीजे वन के न्यायालय ने शनिवार को 10 -10 हजार रुपए के दो मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया है। दरअसल, आईआईटी मंडी की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में खूंटी के आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद जेल में बंद थे। उनके उपर आरोप है कि उन्होंने शैक्षणिक दौरे पर खूंटी आए आईआईटी मंडी की एक छात्रा के साथ उन्होंने यौन उत्पीड़न किया।
जिसको लेकर एक छात्रा ने 4 जुलाई को खुंटी के थाने में एफआइआर दर्ज कराई, जिसके बाद उन्हें 5 जुलाई को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बता दें कि जेल भेजे जाने के दूसरे दिन यानी 6 जुलाई को सैयद रियाज ने निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आज एडीडे वन के न्यायालय ने 10-10 रुपये के दो मुचकले पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया है।
क्या है मामला..
आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद पर आरोप है कि आइआइटी मंडी (हिमाचल प्रदेश) की छात्रा से उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। 16 सदस्यीय आइआइटियन छात्र-छात्राओं का समूह इंटर्नशिप करने खूंटी आया। दो जुलाई की सुबह ये छात्र-छात्राएं अपने काम के सिलसिले में एसडीओ आवास और डीडीसी आवास की व्यवस्था का निरीक्षण करने गए थे। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद पीड़िता ने 4 जुलाई को खुंटी के थाने में एफआइआर दर्ज कराई और उन्हें 5 जुलाई को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। यौन उत्पीड़न को आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को जमानत मिल गई है।