राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि ,निशुल्क एवं बाल अधिकार अधिनियम के तहत , वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पोशाक दिया जायेगा | जिसके तहत सिर्फ़ वर्ग एक से आठवीं तक के छात्र -छात्राओं को लाभ मिलेगा | इसके लिए सभी जिले में राशि उपलब्ध करा दी गई है | जिससे प्रत्येक विद्यार्थियों को 400 रुपये में एक जोड़ा पोशाक, एक फुउल स्वेटर के लिए 200 रुपये व एक जोड़ा जूते एवं मोज़े लेने के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी | इस सिलसिले में राज्य परियोजना निदेशक ने पत्र भी जारी किया है।इस धनराशि का लाभ सिर्फ वर्ग एक से आठवीं तक के छात्र -छात्राएं ही उठा सकते हैं |
जारी पत्र में बताया गया है कि ऐसे स्कूल जहां तक जिला प्रशासन को रेडीमेड पोशाक पहुंचाना संभव नहीं है, वैसे स्कूलों की सूची बना कर डीबीटी के ज़रिये से छात्र-छात्राओं के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। विद्यालय को ड्रेस आपूूर्ति के बाद ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान सात दिनों के अंदर किया जाना चाहिए | साथ ही अगर वर्ग एक व दो में नए विद्यार्थियों के दाखिला की वजह से किसी बच्चे को इस सुविधा का लाभ नहीं मिला हो तो ,यह ज़िम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति की है | उन्हें पूर्व व्यवस्था के तहत पोशाक, स्वेटर एवं जूते -मोज़े खरीद कर 28 फरवरी तक उपलब्ध कराना होगा | इस योजना से सैकड़ो ऐसे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जिनके अभिभावक पोशाक खरीदने में असमर्थ है |
जारी निर्देश के तहत अगर पोशाक या धनराशि वितरण के बाद भी बच गई हो तो , कारण सहित बची हुई राशि कार्यालय को 15 मार्च तक उपलब्ध करा देना होगा | स्वयं सहायता समूह ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।