रांची: झारखंड में डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे राज्य से आनेवाले लोगों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। अब दूसरे राज्यों से ट्रेन और प्लेन से आनेवाले लोगों को 72 घंटे के भीतर RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। ऐसे यात्रियों को झारखंड के स्टेशनों और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जिला प्रशासन द्वारा तैनात पदाधिकारियों के समक्ष रिपोर्टिंग करनी होगी। ताकि उनकी जांच और सर्विलांस हो सके। झारखंड सरकार दूसरे कई राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले मिलने के कारण इसे अनिवार्य करने की तैयारी में लगी है।
स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य कार्यकारी समिति को दिया है। ताकि इसपर आपदा प्रबंधन कानून के तहत इसे अनिवार्य किया जा सके। दरअसल वर्तमान में ट्रेनों से लौटने वाले यात्रीगण बिना जांच कराए अपने घर चले जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए रिपोर्टिंग को अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। कई उपायुक्तो ने उसे अनिवार्य करने की मांग की है। ताकि बाहर से आनेवाले लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच की जा सके।