झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बीयर बार फायरिंग मामले में युवक की मौत पर डीसी, एसएसपी और एक्साइज कमिश्नर को खोज कर कड़ी नाराजगी जाहिर की. 26 मई को रांची के मेन रोड इलाके में स्थित एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में शराब सर्व करने के दौरान दो गुटों के बीच झगड़ा और मारपीट हो गया, जिसके बाद एक युवक ने प्रतिबंधित राइफल से बार के डीजे को गोली से उड़ा दिया. इस वारदात को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी हाल में स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत ना दी जाए. कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि किसी भी कीमत पर रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट को खोला गया और नियमों का उल्लंघन किया गया तो कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा.
हाईकोर्ट ने कहा, मंदिरों और स्कूलों के आसपास नहीं खुलेंगे बार और रेस्टुरेंट..
कोर्ट ने एसएसपी को कहा कि अगर पुलिस सतर्क रहती और संबंधित थाने की पुलिस बार एवं रेस्टोरेंट में हो रही गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती तो बार में युवक की हत्या जैसी घटना को कभी अंजाम नहीं दिया जा सकता था. प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ बार सुबह तीन-चार बजे तक खुले रहते हैं. चहल-पहल वाले इलाकों में बार और रेस्टोरेंट खोल दिए जाने के कारण बहुत ही गंभीर माहौल बन गया है, महिलाओं का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है. अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बार-रेस्टोरेंट के अंदर और आसपास के इलाकों में सुरक्षित माहौल कैसे कायम किया जाए.
अफीम की खेती को लेकर भी दिखी हाईकोर्ट की सख्ती..
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ड्रग्स और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की ओर अग्रसर होने को कहा. कोर्ट ने ब्यूरो अधिवक्ता को कहा कि सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से जल्द से जल्द यह पता लगाया जाए कि झारखंड के किन-किन इलाकों में अफीम की खेती की जा रही है. कोर्ट ने 20 जून को इस मामले की अगली सुनवाई करने की तारीख तय की है. रांची में ड्रग्स कंट्रोल के अभियान की हालत पर कोर्ट ने रांची एसएसपी को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है. साथ ही उनसे यह भी पूछा गया है कि इस अभियान में लापरवाही जताने वाले और विफल रहने वाले थानों के अफसरों पर क्या कार्रवाई की गई है.