रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को उनके कथित बयान को लेकर अंतरिम राहत दी। सात दिसंबर तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इससे पहले भी उनको हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। बता दें, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा था- ‘सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं।’ इस बयान के खिलाफ 2019 में रांची की निचली अदालत में BJP नेता ने एक केस दायर किया था और बयान को अपमानजनक बताया था।
बाद में निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेकर राहुल को समन जारी करते हुए अदालत में 22 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके बाद हाईकोर्ट से उनको अंतरिम राहत मिलती रही है।
7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
इस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। इस पर अदालत ने राहत बरकरार रखते हुए सुनवाई सात दिसंबर निर्धारित की।