रांची। धनबाद के MP ढुलू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी संपत्ति की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इस संबंध में सोमनाथ चटर्जी ने झारखंड High Court में याचिका दाखिल की थी। इसमें सांसद की बेनामी संपत्ति की जांच की मांग की गई थी।
इससे पूर्व 16 जून को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में ढुलू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी।
हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमनाथ चटर्जी ने ढुलू महतो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए संपत्ति की जांच की मांग की थी।
अदालत ने आयकर विभाग और एसबीआइ से इस मामले में जानकारी मांगी थी। इससे पूर्व आयकर विभाग की ओर से बताया गया था कि ढुलू महतो की संपत्ति के बारे में एसबीआइ पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मामले से जुड़े कुछ तथ्य जानने के लिए कई बार आग्रह किया गया है।
इसके बाद अदालत ने एसबीआइ को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था। सोमनाथ चटर्जी की याचिका में कहा गया था कि विधायक बनने के बाद ढुलू महतो ने काफी संपत्ति अर्जित की है। नामांकन के दौरान उन्होंने संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी है।