आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सशरीर उपस्थिति से राहत मिल गयी हैl लगभग तीन साल पहले दर्ज हुए इस मामले में सोरेन के अधिवक्ता ने मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में ने पक्ष रखाl मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में हुईl जज अनामिका किस्कू मामले सुनवाई कर रहीं थींl सशरीर उपस्थिति से राहत के लिए सोरेन के वकील ने कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की गयी थीl जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया हैl अब सोरेन की ओर से मामले में जवाब दाखिल किया जाएगाl इसके पहले 2 जून को मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गयीl जिसके बाद 7 जून की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गयी थीl
मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मतदान करने गये। हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का पट्टा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।