गाेड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा कंपनी के नाम देवघर में खरीदी गई 30.52 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री रद्द होगी। नियमों की अनदेखी कर जमीन की खरीददारी को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री की रिपोर्ट के अनुसार इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो जमीन की प्रकृति के अनुसार संबंधित धाराओं के तहत निबंधन रद्द करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुहर लगते ही फरमान जारी कर दिया जाएगा।
बता दें कि नियम-कानून की अवहेलना के तहत निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के नाम पर ली गई देवघर की एलओकेसी धाम की जमीन की रजिस्ट्री (निबंधन संख्या-770) पहले ही रद्द की जा चुकी है। 29 अगस्त 2019 को इस प्लॉट की रजिस्ट्री हुई थी। अनामिका गौतम पर आरोप है कि उन्हाेंने महज तीन करोड़ रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली, जबकि जमीन की सरकारी कीमत 18.94 करोड़ रुपए है। जमीन की गलत तरीके से हुई रजिस्ट्री के आरोप में देवघर सीओ अनिल कुमार सिंह और अवर निबंधक राहुल चौबे को भी निलंबित किया जा चुका है।
डीसी द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट में कहा गया है कि देवघर के देवीपुर अंचल में स्थित 30.52 एकड़ जमीन के निबंधन में नियम-कानूनों की अवहेलना हुई है। इस जमीन की रजिस्ट्री जसीडीह के उमेश कुमार ने धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से कराई है। ये जमीन रैयती मूल प्रकृति की है, जिसकी रजिस्ट्री से पहले आवश्यक नियम व प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उक्त कंपनी की निदेशक गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम हैं। ये जमीन देवघर में बन रहे एम्स के पास है।