रांची: राजधानी के कचहरी रोड में जिला समाहरणालय की इमारत के पास 41 करोड़ रुपये की लागत से बने रांची नगर निगम के नवनिर्मित कार्यालय को नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया है। बीते साल राज्य की स्थापना दिवस के जश्न के साथ ही नगर निगम की नई इमारत का उद्घाटन हुआ था और यहाँ नगर निगम का कार्यालय शिफ्ट किया गया था। अब रांची नगर निगम ने अपनी नई बिल्डिंग को नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया है। इसके अंतर्गत यदि कोई निगम परिसर के अंदर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हुए पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की बिल्डिंग में कोई भी गुटका, सिगरेट या खैनी जैसी चीज़ों का सेवन करते पकड़ा गया तो सीधे 200 रूपए का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अगर कोई भी इसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के खिलाफ कम्प्लेन करना चाहे, तो उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। कंप्लेन नंबर 9431104429 के ज़रिये अगर कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास किसी को स्मोकिंग करते या खैनी खाते देखे तो इस पर संपर्क कर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।
वही लगातार रांची में तंबाकू व पब्लिक स्मोकिंग पर सख्त कारवाई भी जारी है। राजधानी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के तंबाकू की बिक्री पूरी तरह से मनाही है। बावजूद इसके, अगर कोई भी बिना लाइसेंस लिए ऐसा करते पकड़ा जा रहा है, तो उसपर नगर निगम कार्रवाई भी कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें की लाइसेंस देने का जिम्मा नगर निगम का है। यदि किसी भी व्यक्ति को खैनी-तंबाकू से जुड़ा व्यापार करना हो तो इससे सम्बंधित लाइसेंस को समय रहते ज़रूर ले ले।और तंबाकू नियंत्रण विभाग की तरफ से उन लोगो के खिलाफ छापेमारी का सिलसिला जारी है। बिना लाइसेंस के बिक्री करने वालों पर निगम और तंबाकू नियंत्रण विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी भी की जा रही है।
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